अटल पेंशन योजना: जिसे आपको जानना आवश्यक है

byDilip PrasadLast Updated: March 15, 2024
अटल पेंशन योजना: जिसे आपको जानना आवश्यक है

अटल पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो भारतीय नागरिकों को एक सुरक्षित भविष्य की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना, भारतीय मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए तैयार की गई है जिनकी आय न्यूनतम सीमा से कम होती है। इस योजना के अंतर्गत, योजना के आवेदकों को उनके वृद्धावस्था के दौरान एक नियमित पेंशन की गारंटी होती है। 2015 में, भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक विश्वसनीय पेंशन प्रणाली स्थापित करना था। यह स्वैच्छिक योजना सुनिश्चित करती है कि निवेशक को एक निश्चित न्यूनतम पेंशन मिले, जो उनके योगदान और योजना में शामिल होने के समय की आयु से निर्धारित होती है। इस योजना का प्रशासन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, जो वित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षण में काम करता है। इस लेख में, हम अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, यह योजना कैसे काम करती है, और यह आपके भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण रोल निभाती है।

प्रतिभागी मानदंड: एलिजिबिलिटी,एक्सक्लूशन और आवश्यक दस्तावेज़

अटल पेंशन योजना खाता खोलने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित एलिजिबिलिटी को पूरा करना चाहिए:

एलिजिबिलिटी

  • भारतीय नागरिकता: भारत का नागरिक होना अनिवार्य है
  • आधार और मोबाइल नंबर: आवेदकों के पास आधार संख्या और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • स्वावलम्बन योजना: स्वावलम्बन योजना के तहत आने वाले व्यक्ति स्वचालित रूप से अटल पेंशन योजना योजना में परिवर्तित हो जाएंगे।

आयु मानदंड और योगदान अवधि

  • एपीवाई नामांकन 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए खुला है।
  • पेंशन की शुरुआत साठ वर्ष की आयु के बाद होती है।
  • निवेशक को कम से कम 20 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए योगदान करना होगा।
  • बैंक खाते वाले एलिजिबल व्यक्ति ऑटो डेबिट के माध्यम से एपीवाई में शामिल हो सकते हैं।

एक्सक्लूशन

  • 1 अक्टूबर, 2022 तक, करदाता एपीवाई नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं।
  • यदि 1 अक्टूबर, 2022 के बाद शामिल होने वाले ग्राहक को नामांकन से पहले आयकर का भुगतान करते हुए पाया जाता है, तो उनका एपीवाई खाता समाप्त कर दिया जाएगा, और उन्हें अर्जित पेंशन धन प्राप्त होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • सक्रिय बैंक खता या डाकघर बचत खाते का विवरण

Also Read: What is Atal Pension Yojana in English?

अटल पेंशन योजना की विशेषताएं

अटल पेंशन योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जोकि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। एपीवाई योजना की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  • न्यूनतम निवेश राशि: अटल पेंशन योजना में निवेश की न्यूनतम राशि निवेशक की आयु और पेंशन योजना पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक जो 25 वर्ष का है और सेवानिवृत्ति के बाद 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन चाहता है, तो उसे हर महीने 347 रुपये का निवेश करना होगा।
  • अधिकतम निवेश राशि: अधिकतम निवेश राशि भी निवेशक की आयु और उनके द्वारा चुनी गई पेंशन योजना पर निर्भर करती है।
  • अवधि: निवेश की अवधि वह अवधि है जिसके लिए निवेशकों को योजना में योगदान करना होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक ने एपीवाई योजना कब शुरू की है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 45 वर्ष का है और उसके लिए मैच्युरिटी अवधि 15 वर्ष है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो उसके लिए मैच्युरिटी अवधि 30 वर्ष है।
  • योगदान की आवृत्ति: निवेशक अपने योगदान की आवृत्ति चुन सकते हैं। यह मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक हो सकती है।
  • पेंशन की आयु: अटल पेंशन योजना के साथ, आप 60 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं।
  • पेंशन राशि: निवेशक अपने अटल पेंशन योजना जमा से एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। निश्चित पेंशन राशि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये हो सकती है।
  • पूर्व-पेंशन निकासी: अटल पेंशन योजना पूर्व-पेंशन निकासी की अनुमति नहीं देती है। हालांकि, यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है या उन्हें एक अंतर्निहित बीमारी है, तो वे अपने निवेश को पूर्व-पेंशन रूप से निकाल सकते हैं।
  • ऑटो डेबिट विकल्प: एपीवाई मासिक योगदान के लिए ऑटो डेबिट विकल्प प्रदान करता है। आप अपने बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं और अपने मासिक योगदान को ऑटो डेबिट कर सकते हैं।
  • पत्नी के लिए पेंशन: खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, उनके पति/पत्नी पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं। नामांकित व्यक्ति को भी अटल पेंशन योजना के लाभ प्राप्त होते है।
  • कर छूट: अटल पेंशन योजना में योगदान पर कर छूट प्राप्त की जा सकती है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD के तहत उपलब्ध है। धारा 80CCD (1) के अनुसार, अधिकतम छूट व्यक्ति की सकल कुल आय का 10% (1,50,000 रुपये की सीमा के साथ) है। इसके अलावा, धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) योजना के क्या लाभ हैं?

अटल पेंशन योजना खाता निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

  • लचीली पेंशन राशि: जमाकर्ताओं को अपनी पेंशन राशि को अपनी पसंद के अनुसार हर साल समायोजित करने का विकल्प है।
  • सरकार का समर्थन: एपीवाई एक सरकारी समर्थित योजना है, जो जमाकर्ताओं के लिए जोखिम के नुकसान को समाप्त करता है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा देखरेख किया जाता है।
  • असंगठित क्षेत्र कवरेज: इस पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को कवर करना है, और उन्हें अपने बाद के वर्षों में एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करना है।

अटल पेंशन योजना खाता बंद करने के विकल्प

  • स्वैच्छिक रूप से बंद करना: एपीवाई खाते को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए, आवश्यक दस्तावेजों के साथ “खाता बंद करने का फॉर्म भरें और एपीवाई-एसपी शाखा में जमा करें। इस फॉर्म को एनएसडीएल वेबसाइट के तहत अटल पेंशन योजना फॉर्म के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता हैं। एनी विकल यह है की, इसे ऑफ़लाइन जमा करने के लिए निकटतम एपीवाई-एसपी शाखा में जाएँ। सुनिश्चित करें कि लिंक बैंक खाता निवेश और मैच्युरिटी मूल्य प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो।
  • खाताधारक के निधन के कारण खाता बंद करना: खाताधारक के निधन की स्थिति में, उनके नामांकित उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस एपीवाई पेंशन और निवेश का दावा कर सकते हैं। इसके लिए, “एपीवाई बंद करने का फॉर्म (मृत्यु)” के साथ उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति को एपीवाई-एसपी शाखा में जमा करनहोगी। यदि खाताधारक 60 वर्ष की आयु से पहले गुजर जाते हैं, तो पति या पत्नी का विकल्प होता है कि वे 60 वर्ष की आयु तक योगदान जारी रखें। और अगर खाताधारक 60 वर्ष की आयु के बाद निधन होता है, तो पति या पत्नी को मासिक निश्चित पेंशन मिलेगी।

अटल पेंशन योजना में नामांकन कैसे करें?

बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से

  • अपने बैंक की नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाएं।
  • डैशबोर्ड पर अटल पेंशन योजना विकल्प को चुने ।
  • मूल और नामांकित विवरण प्रदान करें।
  • अपने खाते से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति दें।
  • फॉर्म जमा करें।

वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से

  • एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
  • अटल पेंशन योजना चुनें।
  • एपीवाई पंजीकरण का चयन करें।
  • मूल विवरण भरें। ऑफलाइन, आधार या वर्चुअल आईडी के माध्यम से केवाईसी पूरा करें।
  • एक स्वीकृति संख्या उत्पन्न होगी।
  • व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और पेंशन राशि और योगदान आवृत्ति चुनें।
  • नामांकित विवरण प्रदान करें।
  • एनएसडीएल वेबसाइट पर ई-साईन के लिए आगे बढ़ें।
  • आधार ओटीपी से सत्यापन पूरा करें।

निष्कर्ष
अंत में, अटल पेंशन योजना भविष्य को सुरक्षित करने और सेवानिवृत्ति के वर्षों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकारी समर्थित पेंशन योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने का एक विश्वसनीय और किफायती तरीका प्रदान करती है। एपीवाई का एक प्रमुख लाभ इसकी पहुंच और किफायती होना है। योगदान की राशि विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए सस्ती है, जिससे यह सभी के लिए समावेशी और उपयुक्त है। इसके अलावा, सरकार एलिजिबल निवेशको के लिए सह-योगदान प्रदान करती है, जिससे भागीदारी को और प्रोत्साहित किया जाता है और बचत को बढ़ाया जाता है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाकर आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

FAQs

क्या स्वावलंबन ग्राहक एपीवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, स्वावलंबन ग्राहकों के लिए भी एपीवाई में आवेदन करने की अनुमति है। सभी 18-40 वर्ष की आयु के पंजीकृत स्वावलंबन ग्राहक स्वचालित रूप से एपीवाई में स्थानांतरित हो सकते हैं।

क्या मैं एपीवाई खाता बिना बचत बैंक खाते के खोल सकता हूँ?

नहीं, एपीवाई में शामिल होने के लिए एक बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता होना आवश्यक है।

क्या मैं 40 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हूँ?

चालिस वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हुआ जा सकता है । इसके लिए, व्यक्ति की आयु 18 से 39 वर्ष 364 दिन के बीच होनी चाहिए।

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