मुख्य बातें:
- कवर की गई बीमारियाँ: AIDS, कैंसर, क्रॉनिक रेनल फेल्योर, डिमेंशिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किंसंस बीमारी, मोटर न्यूरोन बीमारी, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारी (COPD)
- सर्टिफिकेट प्राप्त करें: जिस बीमारी का इलाज हुआ है, उसके विशेषज्ञ से सर्टिफिकेट लें। उदाहरण के लिए, अगर किडनी की बीमारी का इलाज हुआ है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से सर्टिफिकेट लें।
- डिडक्शन लिमिट: 60 साल से कम: ₹40,000 तक । 60 साल से ऊपर: ₹1,00,000 तक
Section 80DDB आयकर अधिनियम का एक ऐसा प्रावधान है जो विशेष बीमारियों के लिए मेडिकल खर्चों पर डिडक्शन देता है। अगर इस FY 2023-24 में आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल खर्च उठाने पड़े हैं, तो जानिए कैसे Section 80DDB से आपको फायदा हो सकता है। हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाने में मदद करेंगे ताकि आप आसानी से अपना डिडक्शन क्लेम कर सकें।
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- Assessment Year (AY) 2024-25: वह साल जब आप अपने पिछले साल के आय की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।
- Financial Year (FY) 2023-24: वह साल जब आय कमाई गई और खर्च हुए।
Section 80DDB डिडक्शन की basic जानकारी
Section 80DDB के तहत, taxpayers कुछ special बीमारियों के इलाज पर हुए मेडिकल खर्चों पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह प्रावधान आपको और आपके परिवार वालों को काफी वित्तीय राहत देता है। इसका उद्देश्य गंभीर या क्रॉनिक बीमारियों के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाना है।
80DDB डिडक्शन बीमारियों की लिस्ट
बीमारी | मेडिकल स्पेशलिस्ट |
---|---|
AIDS | कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर |
कैंसर | ऑन्कोलॉजिस्ट, हैमेटोलॉजिस्ट, रेडियेशन थेरैपिस्ट |
क्रॉनिक रेनल फेल्योर | नेफ्रोलॉजिस्ट |
डिमेंशिया | न्यूरोलॉजिस्ट, गैरीट्रिशियन |
हीमोफीलिया | हैमेटोलॉजिस्ट |
थैलेसीमिया | हैमेटोलॉजिस्ट |
पार्किंसंस डिजीज | न्यूरोलॉजिस्ट |
मोटर न्यूरोन डिजीज | न्यूरोलॉजिस्ट |
COPD | पल्मोनोलॉजिस्ट |
कौन 80DDB का deduction क्लेम कर सकता है?
Section 80DDB के तहत, निम्नलिखित लोग deduction क्लेम कर सकते हैं:
- व्यक्तिगत taxpayers: जो स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए मेडिकल खर्च उठाते हैं।
- Dependents: इसमें पत्नी, बच्चे, माता-पिता और भाई-बहन शामिल हैं। HUFs के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
- हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUFs): HUFs भी किसी भी सदस्य के मेडिकल खर्चों पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
80DDB डिडक्शन लिमिट
रोगी की उम्र | डिडक्शन |
---|---|
60 साल से कम | ₹40,000 तक |
60 साल से 80 साल के बीच | ₹1,00,000 तक |
80 साल से ऊपर | ₹1,00,000 तक |
नोट: अगर आपके पास ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इन इलाज के खर्चों को कवर करती है, तो आपको reimbursed अमाउंट को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने इलाज पर ₹1 लाख खर्च किया और आपकी इंश्योरेंस ने ₹50,000 reimburse किया, तो आप केवल ₹50,000 ही deduction के लिए क्लेम कर सकते हैं।
80DDB के लिए डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ
80DDB डिडक्शन क्लेम करने के लिए, आपको निम्नलिखित documents जमा करने होंगे:
- स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सर्टिफिकेट
- बिल्स और रसीदें (भुगतान का प्रूफ)
- रोगी की पहचान (PAN कार्ड या आधार कार्ड)
- फॉर्म 10-I, जो डिडक्शन के लिए क्लेम का डिक्लेरेशन होता है।
80DDB सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें?
80DDB सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए:
- प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज़ों को सरकारी doctor से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं।
- गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज़ों को वहां के full-time स्पेशलिस्ट doctor से सर्टिफिकेट लेना होगा
- सर्टिफिकेट में रोगी का नाम, उम्र, बीमारी का नाम, डॉक्टर का नाम, योग्यता, अस्पताल का पता और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए।
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